
Betul News Today: जंगली सुअर के शिकारियों का बैतूल पुलिस ने किया सीकर, दो शिकारी गिरफ्तार
Betul News Today: जंगली सुअर के शिकारियों का बैतूल पुलिस ने किया सीकर दो शिकारी गिरफ्तार
24 अप्रैल 2025 को, बैतूल जिले के ग्राम कावला के पास वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान दो व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर बोरे में भरकर जंगली सुअर का मांस ले जाते हुए पकड़ा। आरोपियों की पहचान हरिप्रसाद पिता गुरूबक्स उईके और रनिल पिता पारधी मरोपे के रूप में हुई। उनके पास से लगभग 32 किलोग्राम जंगली सुअर का मांस और एक बजाज सीटी125 मोटरसाइकिल जब्त की गई।
जांच और गिरफ्तारी
आरोपियों से पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि उन्होंने जंगली सुअर का शिकार करंट लगाकर किया था। उनकी जानकारी के आधार पर, 28 मई 2025 को मनीष पिता सुन्दरलाल निवासी टेमनी को हिरासत में लिया गया। मनीष की जानकारी से, 29 मई 2025 को नतन पिता तेजीलाल कवड़े को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी ने स्वीकार किया कि उन्होंने जीआई तार में करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया था।
कानूनी कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 39(3), 48(क), 51, 57, 2(16), 9 के तहत मामला दर्ज किया गया। 29 मई 2025 को उन्हें न्यायालय भैंसदेही में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।
वन विभाग की भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में वनमंडलाधिकारी विजयानन्तम टीआर (आईएफएस), उप वनमंडलाधिकारी संजय सात्वे, वन परिक्षेत्राधिकारी अतुल भोयर, परिक्षेत्र सहायक मंगलसिंग सिकरवार, बीट गार्ड नरसिंग वाडिवा, वनरक्षक मारोती वर्टी, सुरेन्द्र पंवार, रामसिंग चौहान, विक्की परतेती और अन्य स्टाफ तथा सुरक्षा श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता
जंगली सुअर जैसे वन्यजीवों का शिकार न केवल अवैध है, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी बिगाड़ता है। वन्यजीवों की संख्या में कमी से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए, वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सख्त कानूनों का पालन और जन जागरूकता आवश्यक है।
बैतूल जिले की यह घटना वन्यजीव संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। वन विभाग की तत्परता और सख्त कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि वन्यजीवों के शिकार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें सभी को मिलकर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।