
Excise Department 2025: शराब की दुकान का लाइसेंस लेने का मौका, नई आबकारी नीति
Excise Department 2025: शराब की दुकान का लाइसेंस लेने का मौका, नई आबकारी नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों के लिए नई आबकारी नीति (New Excise Policy) जारी की है। इस नीति के तहत, वर्ष 2025-26 के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस ब्लॉग में, हम आपको आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, शुल्क और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे।
नई आबकारी नीति 2025: मुख्य बिंदु
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
- आवेदन शुरू: 14 फरवरी 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 27 फरवरी 2025
- ई-लॉटरी तिथि: 6 मार्च 2025
- आधिकारिक वेबसाइट: exciseelotteryup.upsdc.gov.in
शराब की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें?
शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक उम्मीदवारों को आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण करें: होमपेज पर “New Registration” के विकल्प पर क्लिक करें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- शुल्क का भुगतान करें: आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी चेक करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।
- प्रिंट आउट लें: आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
ई-लॉटरी प्रणाली क्या है?
शराब की दुकानों के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-लॉटरी प्रणाली (E-Lottery System) को अपनाया है। इस प्रणाली के तहत, सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी।
ई-लॉटरी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी।
- एक से अधिक आवेदन: एक आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
- अधिकतम सीमा: एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
शराब की दुकान के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- हैसियत प्रमाण पत्र: 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए।
- चरित्र प्रमाण पत्र
- आयकर रिटर्न (ITR)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शपथ पत्र (Affidavit)
- नॉमिनी का शपथ पत्र
आवेदन करने के लिए योग्यता
शराब की दुकान के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आयु: आवेदक की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन सीमा: एक आवेदक एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी।
आवेदन शुल्क और लाइसेंस शुल्क
आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन शुल्क और लाइसेंस शुल्क तय किया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
- आवेदन शुल्क (Processing Fee): हर आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी।
- लाइसेंस शुल्क: दुकान के प्रकार के आधार पर अलग-अधिक लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
- अन्य शुल्क: आबकारी विभाग द्वारा अन्य शुल्क लागू किए जा सकते हैं।
ई-लॉटरी का परिणाम कब और कहां जारी होगा?
शराब की दुकानों का आवंटन 6 मार्च 2025 को संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा।
- लॉटरी प्रक्रिया: पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
- परिणाम: आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
- सूचना: आवेदकों को ईमेल और SMS के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां
घटना | तिथि |
---|---|
आवेदन प्रक्रिया शुरू | 14 फरवरी 2025 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 5 मार्च 2025 |
ई-लॉटरी प्रक्रिया | 6 मार्च 2025 |
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने का यह एक बेहतरीन अवसर है। यदि आप इस व्यवसाय में रुचि रखते हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और ई-लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लें। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और योग्यताएं जांच लें ताकि आपका आवेदन सफल हो सके।
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आधिकारिक वेबसाइट: exciseelotteryup.upsdc.gov.in
अधिक जानकारी के लिए: cms.upexciseonline.co
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