ITR Filing Date: सिर्फ 5 दिन बचे, सही समय पर रिटर्न भरें वरना होगा बड़ा नुकसान

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ITR Filing Date: सिर्फ 5 दिन बचे, सही समय पर रिटर्न भरें वरना होगा बड़ा नुकसानआयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2024 तक की विलंबित रिटर्न और संशोधित रिटर्न (Belated और Revised Returns) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है। यह खबर उन करदाताओं के लिए राहत लेकर आई है जो अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। अब उनके पास इसे पूरा करने के लिए केवल 5 दिन बचे हैं।

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विलंबित रिटर्न क्या है?

विलंबित रिटर्न उन करदाताओं के लिए है जो समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन जो करदाता यह तिथि चूक गए, वे अब 15 जनवरी 2025 तक अपना विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

संशोधित रिटर्न के प्रावधान और अंतिम तिथि

यदि आपने पहले से फाइल किए गए ITR में कोई गलती की है, तो इसे धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करके सुधार सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है।

विलंबित रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें: Income Tax Department पर जाएं।
  2. PAN नंबर से लॉगिन करें और असेसमेंट वर्ष 2024-25 का चयन करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें और टैक्स जमा करें।
  4. आधार OTP या नेट बैंकिंग से वेरिफिकेशन कर रिटर्न सबमिट करें।

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देरी से रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना

अगर आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको धारा 234F के तहत ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा। हालांकि, यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो यह जुर्माना केवल ₹1,000 होगा।
विलंबित रिटर्न दाखिल न करना भारी पड़ सकता है। इससे कानूनी पेनल्टी के साथ-साथ आपके वित्तीय लेन-देन भी प्रभावित हो सकते हैं।

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