MP Atithi shikshak Bharti: अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा अपडेट,नया आदेश हुआ जारी
MP Atithi shikshak Bharti: निदेशालय लोक निर्देश, भोपाल (मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग) द्वारा जारी नए आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, क्लस्टर प्राचार्य (हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल) और सभी स्कूल इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया है कि पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए।
यह भी पढ़िए :- SBI Dairy Farm Loan: बिना गारंटी मिलेगा ₹4 लाख का लोन डेयरी फार्म खोलें, मासिक ब्याज 1% से भी कम
सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता
आदेश में उल्लेख है कि सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। अधिकतर स्कूलों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। दिसंबर महीने से उत्पन्न रिक्तियों के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया
- ब्लॉक पैनल की मेरिट सूची का उपयोग:
GFMS पोर्टल पर स्कूल इंचार्ज के लॉगिन पर ब्लॉक पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। यदि किसी स्कूल में रिक्त पद पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए:- यदि कोई आवेदक पिछले सत्र में उसी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत था और उसका नाम विकासखंड की पैनल सूची में है, तो उसे उसी स्कूल में प्राथमिकता दी जाए।
- विकासखंड पैनल सूची में उपलब्ध अन्य आवेदकों को उनके दर्ज फोन नंबर पर संपर्क कर मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाए।
- ज्वॉइनिंग और पोर्टल पर एंट्री:
- जिस दिन अतिथि शिक्षक स्कूल में कार्यभार ग्रहण करें, उसी दिन उनकी ज्वॉइनिंग की एंट्री GEMS पोर्टल पर की जाए।
- मानदेय का भुगतान ज्वॉइनिंग एंट्री की तिथि के आधार पर होगा।
- दस्तावेज़ सत्यापन:
- आमंत्रित आवेदकों के दस्तावेज़ों का मिलान उनकी स्कोर कार्ड की जानकारी से किया जाए। किसी गड़बड़ी की स्थिति में उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।
यह भी पढ़िए :- Winter Holidays 2024: स्कूल और कॉलेज की घोषित हुई छुट्टियां,यहाँ देखें लिस्ट
चेतावनी और जवाबदेही
यदि अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित क्लस्टर प्राचार्य/स्कूल इंचार्ज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।