नए साल 2025 की सौगात: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बोरिंग पर मिलेगी 80% सब्सिडी

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नए साल की सौगात: मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत बोरिंग पर मिलेगी 80% सब्सिडी

सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती-किसानी को आसान बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत बिहार सरकार ने “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

साल 2025 में इस योजना के तहत बोरिंग कराने और मोटर पंप सेट लगाने पर किसानों को 80% तक की सब्सिडी मिलेगी। खास बात यह है कि यह योजना मुख्यतः असिंचित क्षेत्रों के किसानों के लिए है, जहां पानी की कमी के कारण खेती करना मुश्किल हो जाता है। आइए इस योजना की पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं।


मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना क्या है?

“मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बोरिंग, नलकूप और मोटर पंप की स्थापना पर सब्सिडी दी जाएगी।

सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के असिंचित इलाकों में 30,000 नए नलकूप लगाए जाएं। इसके लिए सर्वेक्षण कर 21,274 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां नलकूप और बोरिंग की जरूरत है।


किसानों को क्या-क्या मिलेगा?

योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:

  1. बोरिंग कराने पर सब्सिडी:
    • बोरिंग की गहराई के आधार पर किसानों को अनुदान मिलेगा।
    • सब्सिडी की दर प्रति मीटर 1200 रुपये है।
  2. मोटर पंप पर सब्सिडी:
    • सबमर्सिबल या सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप (2HP, 3HP, 5HP) पर सब्सिडी मिलेगी।
    • यह सब्सिडी 50% से 80% तक होगी।
  3. दो चरणों में सब्सिडी:
    • पहला चरण: बोरिंग कराकर पानी निकालने के बाद सब्सिडी।
    • दूसरा चरण: मोटर पंप सेट लगाकर चालू करने के बाद सब्सिडी।

कौन-कौन ले सकता है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. किसान के नाम पर कम से कम 40 डिसमिल भूमि होनी चाहिए।
  2. बोरिंग कम से कम 15 मीटर गहरी होनी चाहिए।
  3. किसान को अपने खर्चे पर बोरिंग करानी होगी।
  4. योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के किसानों को मिलेगा।
  5. एक किसान एक ही बोरिंग और मोटर पंप के लिए अनुदान ले सकता है।

किस वर्ग के किसानों को कितना अनुदान मिलेगा?

सरकार ने किसानों के वर्ग के आधार पर सब्सिडी की दर तय की है:

  • सामान्य वर्ग: 50% सब्सिडी (600 रुपये प्रति मीटर)।
  • पिछड़ा वर्ग: 70% सब्सिडी (840 रुपये प्रति मीटर)।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति: 80% सब्सिडी (960 रुपये प्रति मीटर)।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 15 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं:
    • विभागीय वेबसाइट mwrd.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करें।
  2. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें:
    • आधार कार्ड।
    • पहचान पत्र।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • कृषि भूमि के कागजात।
    • भूमि प्रमाण पत्र।
    • करंट रसीद।
    • बैंक पासबुक।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
  3. शपथ पत्र जमा करें:
    • यह साबित करने के लिए कि पहले से कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं ली गई है।
  4. बोरिंग के बाद रिपोर्ट:
    • बोरिंग की गहराई और जल स्राव की जांच के बाद रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

नलकूप लगाने के लिए आवश्यक नियम

किसानों को नलकूप और बोरिंग कराने के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा:

  1. गहराई:
    • बोरिंग की गहराई 70 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. व्यास:
    • नलकूप का व्यास 4–6 इंच के बीच होना चाहिए।
  3. मोटर पंप का चयन:
    • 2HP, 3HP, या 5HP के मोटर पंप लगाना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना से क्या फायदे होंगे?

  1. सिंचाई में सुधार:
    • खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता से फसलों की पैदावार बढ़ेगी।
  2. किसानों की आय में वृद्धि:
    • सिंचाई की बेहतर सुविधा से किसान अधिक फसल उगा पाएंगे।
  3. जल संरक्षण:
    • नलकूप और पंप के जरिए जल का कुशल उपयोग होगा।
  4. आर्थिक मदद:
    • सब्सिडी से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

किसानों को ध्यान रखने योग्य बातें

  1. निर्धारित स्थल पर ही बोरिंग करें:
    • सरकार द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही नलकूप लगाया जा सकता है।
  2. निर्धारित समय सीमा का पालन करें:
    • बोरिंग की प्रक्रिया को 60 दिनों के अंदर पूरा करें।
  3. अवैध सामग्री का उपयोग न करें:
    • बोरिंग और पंप के लिए मानक गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग करें।
  4. आवेदन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करें:
    • किसी भी गलती से आवेदन रद्द हो सकता है।

“मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” बिहार सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से न केवल असिंचित क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी।

अगर आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय पर आवेदन करें और सभी नियमों का पालन करें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय कॉल सेंटर 0612-2215605/06 पर संपर्क कर सकते हैं।

याद रखें, यह योजना आपके खेती के भविष्य को बदल सकती है। इसलिए इसे हल्के में न लें और तुरंत आवेदन करें!

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