
PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025: अब ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी
PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025: अब ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। खेती को बेहतर बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों की जरूरत होती है, लेकिन इन उपकरणों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर किसानों के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसे कई राज्यों में कृषि यंत्रीकरण योजना के नाम से भी जाना जाता है।
PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025
इस योजना का उद्देश्य किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती को अधिक आधुनिक, आसान और लाभदायक बनाया जा सके। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक होती है और कई राज्यों में कुछ उपकरणों पर यह सब्सिडी 80 प्रतिशत तक भी जाती है। सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है और पूरी प्रक्रिया अब ज्यादातर राज्यों में ऑनलाइन हो गई है।
इस ब्लॉग में आप विस्तार से जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है, इसका लाभ कौन ले सकता है, कौन से दस्तावेज चाहिए, सब्सिडी कितनी मिलती है और आवेदन कैसे करना होता है। पूरा लेख सरल भाषा में तैयार किया गया है ताकि हर किसान इसे आसानी से समझ सके।
पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना क्या है
पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जिसमें सरकार किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। खेती के क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है ताकि किसान कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकें और अपनी खेती को आधुनिक बना सकें।
इस योजना के तहत किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके साथ ही कई राज्यों में ट्रैक्टर के साथ-साथ कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर, थ्रेशर आदि पर भी 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों के लिए यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रैक्टर खेती का सबसे बुनियादी और महंगा उपकरण है। अगर किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में सरकारी सहायता मिल जाती है, तो खेती की उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है।
सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यह पात्रता मानदंड राज्य के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से पूरे देश में निम्न नियम लागू होते हैं:
किसान भारतीय नागरिक होना चाहिए
किसान की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
किसान के पास कम से कम 2 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए
किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी
पिछले 7 वर्षों में किसान ने किसी अन्य सरकारी सब्सिडी वाली ट्रैक्टर योजना का लाभ न लिया हो
एक परिवार से एक ही किसान इस योजना का लाभ ले सकता है
इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो किसान वास्तव में ट्रैक्टर खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।
विभिन्न राज्यों में सब्सिडी की दरें
PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025 ट्रैक्टर सब्सिडी की दरें राज्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं क्योंकि इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योगदान देते हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य ने अपनी कृषि नीति के हिसाब से सब्सिडी दर निर्धारित की है।
नीचे कुछ राज्यों की अनुमानित सब्सिडी दरें दी गई हैं:
मध्य प्रदेश: 50 प्रतिशत तक
झारखंड: 50 प्रतिशत से अधिक (कुछ श्रेणियों में)
उत्तर प्रदेश: 25 से 35 प्रतिशत तक
राजस्थान और हरियाणा: 35 से 40 प्रतिशत तक
महाराष्ट्र: 30 से 40 प्रतिशत
बिहार: 40 से 50 प्रतिशत
गुजरात: 25 से 40 प्रतिशत
यदि आप अपने राज्य की सटीक सब्सिडी दर जानना चाहते हैं, तो संबंधित राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग आपकी पहचान, भूमि और बैंक विवरण की पुष्टि के लिए किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
राशन कार्ड
भूमि दस्तावेज (खसरा-खतौनी/जमाबंदी)
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट आकार के फोटो
इन दस्तावेजों की साफ कॉपी आवेदन के समय अपलोड करनी होती है। सुनिश्चित करें कि भूमि दस्तावेज में आपकी जमीन का क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
कैसे करें आवेदन? (ऑनलाइन और ऑफलाइन)
इस योजना के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
पहला चरण: अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
दूसरा चरण: वहां उपलब्ध कृषि यंत्र अनुदान या ट्रैक्टर सब्सिडी वाले विकल्प को चुनें।
तीसरा चरण: किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
चौथा चरण: दस्तावेज अपलोड करें।
पांचवां चरण: आवेदन सबमिट करें और रिसीप्ट डाउनलोड करें।
छठा चरण: कई राज्यों में एक टोकन मनी जमा करनी होती है, जो बाद में सब्सिडी मिलने पर वापस कर दी जाती है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
वहां से ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज संलग्न करें।
कृषि विभाग द्वारा सत्यापन के बाद किसान को सब्सिडी दी जाती है।
दोनों प्रक्रियाओं में कुछ समय लग सकता है क्योंकि सब्सिडी तभी मिलती है जब विभाग द्वारा पूरी जांच कर ली जाती है। लेकिन यदि आपके दस्तावेज सही हैं, तो आपको इस योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलता है।
किसानों को इस योजना से क्या लाभ मिलता है
इस योजना से मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार
खेती में समय की बचत
उत्पादन में बढ़ोतरी
खेत की जुताई, बुवाई और कटाई में आसानी
आधुनिक तकनीक का उपयोग
कम खर्च में अधिक खेती
कई किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना एक सपना होता है, और सरकार की इस योजना के माध्यम से यह सपना आसानी से पूरा हो सकता है।
PM Kisan Tractor Subsidy Yojana 2025 पीएम किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025 किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना के माध्यम से किसान कम कीमत में ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। खेती का काम जितना आसान होगा, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, ताकि देश का हर किसान आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर सके।
यदि आप भी ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। समय रहते आवेदन करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं।









