PM Kisan Yojana: 19वीं किस्त का इंतजार खत्म, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ, किसे लौटाना पड़ेगा पैसा?
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM किसान योजना) भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 2019 में शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं।
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योजना की विशेषताएं
यह योजना एक विश्वास-आधारित प्रणाली पर आधारित है, जहां किसानों का चयन राज्यों द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाता है। शुरुआत में, राज्यों ने आधार सीडिंग और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाया था। पारदर्शिता और अयोग्य लाभार्थियों को रोकने के लिए सरकार ने कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं।
तकनीकी सुधार:
- आधार-आधारित भुगतान प्रणाली
- ई-केवाईसी प्रक्रिया
- भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
जो किसान इन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाता है। मानक पूरा करने पर उनकी लंबित किस्तें जारी कर दी जाती हैं।
अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों को योजना से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
अयोग्य लाभार्थी कौन हैं?
- आयकर दाता
- उच्च आय वर्ग
- सरकारी कर्मचारी
अब तक ₹335 करोड़ की राशि अयोग्य लाभार्थियों से वसूली की गई है।
योजना का लाभ छोड़ने की प्रक्रिया
- pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Voluntary Surrender of PM Kisan Benefits’ पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त OTP डालें।
- ‘Do you Wish to Surrender?’ पर क्लिक करें।
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लाभार्थी स्थिति जांचें
- PM किसान वेबसाइट पर जाएं।
- ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।
- आधार या अकाउंट नंबर दर्ज करें।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- pmkisan.gov.in पर जाएं।
- ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
- जानकारी, बैंक डिटेल और भूमि रिकॉर्ड भरें।
- OTP सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी करें।