mp teacher bharti 2024: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया 18 वर्ष आयु वाले उम्मीदवारों के लिए राहत

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर में 18 वर्ष आयु वाले उन उम्मीदवारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। इस मामले में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने परीक्षा में शामिल होने के लिए 18 वर्ष की आयु की पात्रता निर्धारित की थी, लेकिन नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष कर दी। इस निर्णय ने कई योग्य उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित कर दिया था, जिसके खिलाफ अदालत में याचिकाएं दायर की गईं।

विवाद की उत्पत्ति

2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी। उम्मीदवारों ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और उन्हें नियुक्ति पत्र की उम्मीद थी। हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने आयु सीमा को 21 वर्ष कर दिया, जिससे अनेक उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित हो गए।

याचिकाओं का दायर होना

इस असमानता को चुनौती देने के लिए 13 याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि अगर परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष थी, तो नियुक्ति के समय इसे बढ़ाकर 21 वर्ष करना अनुचित था। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने इस मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

हाई कोर्ट का निर्णय

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ शामिल थे, ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने 2022 से लंबित इन याचिकाओं को 1 अगस्त 2024 को निराकृत कर दिया।

आयु गणना की तारीख में परिवर्तन

हाई कोर्ट ने आयु सीमा को नहीं घटाया, बल्कि आयु गणना की तारीख को बदलने का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में उम्मीदवारों की आयु की गणना की जाए और इसके आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं।

इस आदेश के माध्यम से अदालत ने उन उम्मीदवारों को राहत दी जो परीक्षा में शामिल होने के समय पात्र थे, लेकिन बाद में आयु सीमा बढ़ा दिए जाने के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिए गए थे।

कानूनी प्रक्रिया और अंतरिम आदेश

याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय को याचिकाकर्ताओं को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया गया था।

याचिकाएं और उनके निष्कर्ष

  • WP 14489/2023 करीना उइके
  • WP 14076/23 अंकिता इरपाचे
  • WP 2394/23 जिज्ञासा साहू
  • WP 16314/23 रक्षा माली
  • WP 27745/2022 हरिकेश बिसेन

उपरोक्त याचिकाएं और इनके साथ जुड़ी अन्य याचिकाओं की अंतिम सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इन्हें निराकृत कर दिया और डी.पी.आई. को निर्देशित किया कि वे 01/01/2024 की स्थिति में याचिकाकर्ताओं की आयु की गणना करके नियुक्ति पत्र जारी करें।

निर्णय का प्रभाव

हाई कोर्ट का यह निर्णय उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है जो 18 वर्ष की आयु में परीक्षा में शामिल हुए थे और सफल हुए थे। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समानता बनी रहे।

याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत और उनकी मेहनत की मान्यता के रूप में देखा है।

भविष्य के लिए संदेश

इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक निकायों को परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रियाओं के दौरान स्थापित मानदंडों का पालन करना चाहिए। इस मामले में, आयु सीमा में बदलाव के कारण उत्पन्न हुई असमानता को अदालत ने प्रभावी ढंग से सुलझाया।

प्रशासन के लिए सीख

  • स्पष्टता और स्थिरता: परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रियाओं में आयु सीमा और अन्य मानदंडों की स्पष्टता आवश्यक है। उन्हें परीक्षा और नियुक्ति के बीच में नहीं बदला जाना चाहिए।
  • उम्मीदवारों के हितों की रक्षा: प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्मीदवारों के हितों की रक्षा की जाए और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह निर्णय न केवल याचिकाकर्ताओं के लिए बल्कि भविष्य के सभी उम्मीदवारों के लिए एक नजीर बन सकता है। यह निर्णय यह साबित करता है कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है और किसी भी प्रशासनिक असमानता को दूर करने में सक्षम है।

इस निर्णय ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून और न्याय सभी के लिए समान हैं, और न्यायपालिका इस सिद्धांत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से प्रभावित सभी उम्मीदवारों को हमारी शुभकामनाएं!

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